
विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति बनाने का आदेश, नियमित होगी जांच
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने 15 दिन के चेकिंग अभियान के बाद सख्त निर्देश जारी किए है।
परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी स्कूल प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यों को विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने को कहा है। साथ ही वाहनों के दस्तावेज, ड्राइवर का सत्यापन और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच कराने को भी कहा है। इस सुरक्षा समिति की अध्यक्षता विद्यालय प्रबन्धन करेगा जबकि डीएम की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना औपचारिक सम्बद्धता व परमिट के कोई भी वाहन स्कूल परिसर से संचालिन होता न मिले। अग्र संचालन हुआ और कोई दुर्घटना या अपराधिक घटना होती है तो विद्यालय प्रबन्धन को ही जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसा होने पर विद्यालय प्रबन्धन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी निरस्त की जाएगी।
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