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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जनपद हापुड़ के गांवों से अर्जन भूमि में सम्मिलित भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अर्जित भूमि के सम्बंध में अपना दावा। क्लेम स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) संयुक्त संगठन गाजियाबाद के न्यायालय में एक पखवाड़ा में कर सकते है।
यह अवसर हापुड़ तहसील के गांव मुरशदपुर, फाजिलपुर उर्फ मोरपुर, हाफिजपुर उबारपुर, गिरधरपुर तुमरैल, रघुनाथपुर, कस्तला कासमाबाद, अमीपुर नंगौला तथा धौलाना तहसील का गांव शाहबुद्दीन नगर के उन ग्रामीणों के लिए है जिनकी भूमि अर्जित की गई है।
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