हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य में उपयोग के लिए वैध है। यदि कृषि कार्य के अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल अन्य कार्य में क्या जाता है, तो पूरी तरह अवैध है। प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था का जनपद हापुड़ में खुला उल्लंघन किया जा रहा है जिस कारण प्रदेश सरकार को भारी राजस्व से हाथ धोना पड़ रहा है।ईहापुड़न्यूज जनपद हापुड़ के विभिन्न मार्गो पर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर दौड़ रही हैं जिनका उपयोग परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के गठजोड़ से व्यावसायिक रूप से हो रहा है। यह वाहन ट्रैफिक रूल का तो कतई पालन नहीं करती हैं।
भोर होते ही रोजाना ये ट्रैक्टर ट्रालियां ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण फैलाने के साथ ही सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। इन वाहनों पर न तो नंबर अंकित होते हैं और ना ही इंडिकेटर। ईहापुड़न्यूज ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नौसीखिए चलाते हैं और ट्रैफिक का खुला उल्लंघन करते हैं। व्यावसायिक कार्यों में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लकड़िया, सीमेंट, रोड़ी, मलवा, ईटो आदि का परिवहन हो रहा है। हापुड़ का परिवहन विभाग पूरी तरह इस ओर से आंखें मूंदे है, तभी तो यह अवैध वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं।





























