
पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से शैक्षित प्रपत्र लेकर शादी करने का दबाव बनाकर बदनाम करने की धमकी देने के आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त रहीस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शैक्षित प्रपत्र लेकर शादी करने का दबाव बनाकर बदनाम करने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 48/2018 धारा 354क, 354घ, 506 भादवि व 11/12 पोक्सो एक्ट थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 506 भादवि व 11/12 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम करावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी रहीस पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौहल्ला पंचपीर के सामने कस्बा व थाना धौलाना जनपद हापुड़ है।
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प.दीनदयाल उपाध्याय
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