कमर्शियल वाहनों पर एक बार देना होगा टैक्स










हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए 7500 किलो क्षमता से कम भार वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा शुरू की है। इससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। व्यक्तिगत वाहनों की तरह एक मुश्त टैक्स जमा करना होगा जिसके बाद उन्हें 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स देना नहीं बढ़ेगा। इसके लिए 20 और 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय पर मेले का आयोजन किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह का कहना है इस नीति का उद्देश्य छोटे व्यवसायी, डिलीवरी वाहनों, लोडर, छोटे माल वाहक और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों को सहूलियत देना है।








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