Thursday, November 21, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़अब नहीं होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

अब नहीं होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न








हापुड, सूवि(ehapurnews.com):

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री मलखान सिंह की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन हेतु (POSH) अधिनियम के अन्तर्गत पैनल अधिवक्तागण व पराविधिक स्वंयसेवक के मध्य प्रशिक्षण/विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका संचालन श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा किया गया। श्रीमती छाया शर्मा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि इसके बारें में सभी को जागरुक होना चाहियें एवं कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करना चाहिये। आगे बताया गया कि यदि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है, जिसके संबंध में आपकी विधिक सहायता आवश्यक रूप से की जायेगी। आगे यह भी बताया कि आप नालसा द्वारा प्रदान किये गये हेल्पलाइन नं० 15100 पर भी कॉल कर सकते है।

इसी क्रम में नेहा चौधरी-ii, सिविल जज (जू०डि०) एफ.टी.सी.-ii, हापुड़ द्वारा महिला यौन उत्पीड़न के बारे में जागरुक करते हुए पोस (POSH) एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक देते हुए बताया कि, इसमें शारीरिक संपर्क तथा यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन संबंध के किसी भी अन्य प्रकृति के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को शामिल किया गया है।

श्रीमती स्वाति गर्ग, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पोस (POSH) एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा आगे बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।

श्री राजीव शर्मा, श्री प्रियांक शर्मा व श्री राजेन्द्र सिंह पैनल अधिवक्ता द्वारा पोस (POSH) एक्ट के बारे में अपने विचार व्यक्त किये गये।

उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की ओर से समस्त पैनल अधिवक्ततागण पराविधिक स्वयं अमित कुमार, साक्षी, विनीत कुमार, तुलसी शर्मा, मनमीत हांडा, गौरव सहगल, ओमकार सिंह, सोनू कुमार, अनुज कुमार, आयुषी त्यागी, तरु त्यागी, राकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!