हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ शहर में अब डेयरी और गौशाला संचालन के लिए संचालकों को अब विशेष प्रबंध करने होंगे। इनसे बढ़ते प्रदूषण को रोकने के इंतजाम करने होंगे। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( सीपीसीबी) ने वर्ष-2020 में डेयरी व गोशालाओं के लिए गाइडलाइन जारी की थी। अब सीपीसीबी ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर नगरीय निकायों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी डेयरी व गौशाला परिसर में कामन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लगाना होगा तथा गोबर के निस्तारण के लिए बायोगैस संयत्र व वर्मी कम्पोस्ट की व्यवस्था करनी होगी। अब हापुड़ की 180 डेयरियां इस दायरे में आ गई है।
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