वारंटी में कार की सही तरीके से मरम्मत न करना पड़ा भारी, 2.90 लाख भुगतान का आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): वारंटी में गाड़ी होने के बावजूद भी कार की मरम्मत नहीं करने और शिकायत करने के बावजूद वापस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अयोग गाजियाबाद के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कंपनी को 2.90 लाख रुपए वाहन स्वामी को भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने पांच हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को भी कहा है।
हापुड़ के न्यू पन्नापुरी के रहने वाले सुनील कुमार ने 11 सितंबर 2018 को आयोग में अर्जी लगाई थी। उन्होंने आयोग को बताया कि तीन अप्रैल 2016 को उन्होंने रेनॉल्ट कंपनी की क्विड कार 3.92 लाख रुपए में खरीदी थी। 27 फरवरी 2018 को 18,735 किलोमीटर चलने के बाद कार की कस्टल ऑटोमोबाइल्स हापुड़ में सर्विस कराई। बताया कि गाड़ी के ब्रेक व क्लिप काम नहीं कर रहे। एजेंसी से ब्रेक पैड बदलवाने के साथ ही क्लच प्लेट की ग्रेसिंग भी कराई गई। इसके बाद सुनील 20 अप्रैल 2018 को गाड़ी लेकर बनारस गए। वहां पर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। परिचालक की साइड में पहिए से आवाज भी आने लगी। बनारस में एजेंसी पर दिखाने पर मैकेनिक ने बताया कि परिचालक साइड के ब्रेक पेड खत्म हो चुके हैं। शिकायत के बाद कंपनी की तरफ से कहा गया कि गाड़ी के आर्म्स में फॉल्ट है। रुपए जमा कर गाड़ी की आर्म्स बदलवाने के बाद उन्होंने अन्य कार्य कराया। इसके बावजूद भी गाड़ी सही नहीं हुई। 19 जून 2018 को बताया कि इंजन में फॉल्ट है। गाड़ी एक महीने तक कस्टल ऑटोमोबाइल हापुड़ में खडड़ी रही। लापरवाही की वजह से इंजन में भी फाल्ट हो गया। मामले में कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ जिसके बाद अदालत ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है और कंपनी को दो लाख 90 हजार रुपए वाहन स्वामी को भुगतान करने का आदेश दिया है।
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