हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अनलॉक के अगले चरण का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने पाबंदियों और राहत देने का फैसला लिया है जो पूरे राज्य में सोमवार से लागू होंगी। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की। हालांकि किसी भी जनपदों में कोरोनावायरस के सक्रिय केस 500 से अधिक होने पर समस्त गतिविधियों पुनः रोक जाएंगी।
कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की छूट का फैसला:
कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला लिया है। वहीं हफ्ते में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्टोरेंट भी खुलने की अनुमति दी है। सुबह 7:00 बजे से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सरकार ने दी है।
शनिवार व रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी रहेगी:
प्रदेश सरकार ने भले ही हफ्ते के पांच दिन रात नौ बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। वहीं शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी और इस दिन बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक स्तर पर सैनिटाईजेशन अभियान लगाया जाएगा।
सरकार द्वारा दी गई कुछ राहत:
- सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश में मॉल्स खोलने की अनुमति।
- रेस्टोरेंट, होटल को ईटिंग प्वाइंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 % क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को अनुमति।
- स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर धर्म स्थलों में परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति नहीं।
यहां है पाबंदी:
- मिठाई, स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं।
- सिनेमा हॉल ,स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं।
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