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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत में हत्या के मामले में सुनाई करते हुए आरोपी को गुरुवार को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। दरअसल वर्ष 2020 में पिलखुवा थाने में हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें मनोज उर्फ सद्दाम पुत्र पप्पू निवासी मीरपुर पिलखुवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां गुरुवार को एडीजी प्रथम ने हत्यारोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया।
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