Friday, November 22, 2024
Google search engine
HomeBahadurgarh News || बहादुरगढ़ न्यूज़अवोध बालिका की हत्यारोपी मां व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व...

अवोध बालिका की हत्यारोपी मां व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड








Library Photo

हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने घटना के 139 दिन के अंदर एक हत्यारोपी मां व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी करते हुए 06 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्यारोपी माँ व तहेरे भाई को घटना के मात्र 139 दिन में सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये (कुल 50 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
घटना इस प्रकार है-
थाना बहादुरगढ के गांव जखेडा रहमत पुर की अभियुक्ता सुलेखा (मृतक बच्ची की माँ) के अपने जेठ के लड़के अंकित के साथ प्रेम प्रंसग था तथा 31मार्च 2024 को सुलेखा व अंकित को मृतका अबोध बच्ची ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिस कारण स्वंय का भेद उजागर हो जाने के डर से दोनों ने घर में रखी दरांती से बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और बच्ची के शव को छिपाने के उद्देश्य से गांव में ही खाली पडे खण्डर मकान में डाल दिया था। जिसके संबंध में थाना बहादुरगढ पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302,201,34 भादवि पजीकृत करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा 29 अप्रैल 2024 को पुलिस द्वारा मात्र 27 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर लगातार सशक्त, प्रभावी पैरवी करते हुए दोनों अभियुक्तों सुलेखा व अंकित को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः-
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर घटना के मात्र 139 दिन में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 17 अगस्त-2024 को हत्यारोपी मां व तहेरे भाई को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये (कुल 50 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। थाना बहादुरगढ पर पजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302,201,34 भादवि में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ का घटना के मात्र-139 दिन में निर्णय ।
सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-1. सुलेखा पत्नी राजीव तोमर निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़। (मृतका की माता)2. अंकित कुमार पुत्र अनिल निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ (मृतका का तहेरा भाई) है।

एस. ए. इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन के लिए सम्पर्क करेः 9258003065

अपने पैट्स व पशुओं का कराएं डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच: 8865800700

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!