Monday, December 23, 2024
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मुरादाबाद के लुटेरे को हापुड़ में सजा










मुरादाबाद के लुटेरे को हापुड़ में सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):लूटपाट की एक घटना के दोषी को न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी है।
हापुड़ पुलिस द्वारा लूट की घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष-1994 में अभियुक्त मुंशी द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 53/1994 धारा 392 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 03 सितम्बर-2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि (02 वर्ष 05 माह 15 दिवस) एवं 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मुंशी पुत्र गनेशी निवासी खायेवाली थाना बछराऊ जनपद मुरादाबाद है।

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