मोनाड फर्जीवाड़ा: आठों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, चेयरमैन की पहले हो चुकी है निरस्त

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मोनाड फर्जीवाड़ा: आठों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, चेयरमैन की पहले हो चुकी है निरस्त

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा में स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बेचने के मामले में मंगलवार को आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले नौ जून को मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप सहरावत की जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया था।

पिलखुवा के अनवरपुर में स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्रियों के बेचने का अड्डा बन चुकी है। यहां पर एसटीएफ की टीम ने छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां बनाकर बेचने के धंधे का खुलासा किया था। 9 जून को यूनिवर्सिटी के मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा, संदीप सहरावत ने जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया था। वहीं मंगलवार को आठवें आरोपियों की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी गई है। एसटीएफ के अधिवक्ता अजनान खान ने बताया कि मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने के मामले में 8 अभियुक्तों द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन कंडोलेंस के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को जेएम प्रथम की अदालत में अभियुक्त मुकेश ठाकुर, नितिन कुमार, सन्नी कश्यप, गौरव शर्मा, इमरान, कुलदीप, विपुल, अमित बत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। इसके बाद न्यायालय ने सभी आठों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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