मेरठ के चाकूबाज को मिला दंड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2006 में अभियुक्त गुल्फाम द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 383/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (02 माह 10 दिवस) व 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी गुल्फाम पुत्र इन्तजार निवासी आलमगीरपुर थाना जानी जनपद मेरठ है।
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