शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्तगण भूषण द्वारा अवैध रूप से शराब बैचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 465/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
भूषण पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम सरावा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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