शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्ता को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियुक्ता सुमन द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध मु0अ0सं0 185/2020 धारा 60 आवकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 200/2021 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गए थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को माननीय न्यायालय CJM हापुड़ द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार 2,600/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता सुमन पत्नी धनपत निवासी रेतों की मढैया थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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