शराब के धंधेबाज को न्यायालय उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में अभियुक्त 1.आलम पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा अपने अवैध शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 192/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में गुरुवार द 07 दिसम्बर 2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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