हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट स्वेता दीक्षित ने बुधवार को एक अबोध बालिका अपरहण कर दुष्कर्म करने व हत्या करने के आरोप में त्रिलोक पुरम हापुड़ के अमजद पुत्र इलियास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 75 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त अमजद आखरी सांस तक जेल में ही रहेगा।
बता दें कि हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर स्थित त्रिलोकपुरम कालोनी में गत दो दिसम्बर को एक हैवान ने पड़ोस की ही एक 6 वर्षीया अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। आरोपी ने बालिका की हत्या कर शव को घर में रखे संदूक में छिपा दिया था। बाद में पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा और आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया।
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