चार सगे भाइयों को हुआ आजीवन कारावास, कारण जानें
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/पाक्सो तृतीय कोर्ट कमलेश कुमार ने एक ग्रामीण की हत्या करने वाले चार सगे भाइयों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 12-12 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मामला 5 साल पहले का है जब थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव भोगापुर में एक जामुन के पेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।पेड़ काटने का विरोध करने पर मृतक किशन लाल की चार सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी आदि से वार कर निर्मम हत्या कर दी।इस सिलसिले में अनुज ने पुलिस रिपोर्ट में गांव के ही श्यौराज,सतीश,बबली व नंद किशोर को नामजद कराया।आरोपी चारो सगे भाई है।विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और चारों सगे भाइयों को दोषी पाया।विद्वान न्यायाधीश ने चारों सगे भाइयों श्यौराज,सतीश, बबली व नंद किशोर को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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