हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हथियार के बल पर युवक की निर्मम हत्या करने वाले आठ हत्यारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन दोषियों पर 21-21 व पांच दोषियों पर 19-19 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इन पर आरोप था कि इन्होंने तमंचे व धारदार हथियार से वार कर साल 2013 में एक युवक की हत्या की थी।
मामला 16 दिसंबर साल 2013 का है जब थाना पिलखुवा क्षेत्र के परतापुर निवासी राजेश ने पिलखुवा पुलिस को तहरीर दी कि 16 दिसंबर 2013 को उसका भतीजा मोहित एक अन्य युवक दिनेश के साथ बाइक पर सवार होकर पिलखुवा कस्बा की ओर से घर लौट रहा था। गांव के रास्ते पर स्थित एक समाधि स्थल पर पहुंचने के बाद परतापुर निवासी असलम, गुलजार, आजाद, जावेद, हनीश, आसिफ, ताहिर व जिया-उल-हक ने मोहित की बाइक रोक ली। इस दौरान दिनेश बाइक से नीचे उतर गया। इन सभी ने चाकू से लगातार मोहित पर वार कर दिया और हत्यारों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मोहित की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी।
आठ के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज:
मामले में पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई करते हुए आठ आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम राखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाही को सुनने के बाद सभी आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आठों हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। असलम, गुलजार व आजाद पर 21-21 व जावेद, हनीश, आसिफ, ताहिर व जिया-उल-हक पर 19-19 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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