पत्नि की हत्या के आरोपी दहेज लालची पति को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय एडीजे-एससी/एसटी स्पेशल हापुड़ पत्नि की हत्या के आरोची दहेज लालची पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना गद्मुक्तेश्वर के गोव आलमगीरपुर के ललित ने दहेज को लेकर अपनी पत्नी राजेश्वरी देवी की 7 जनवरी-2023 को हत्या कर दी थी।
विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी और वादी के अधिवक्ता पूर्व डीजीसी मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव शहबाजपुर डोर थाना गजरौला जनपद अमरोहा निवासी दौलत सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसने अपनी पुत्री राजेश्वरी की शादी 11 नंवबर 2013 को गांव आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी ललित के साथ की थी। उसने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। लेकिन उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग शादी के कुछ दिन बाद से ही कम दहेज देने के ताने देने लगे। वह उनकी पुत्री से एक ट्रैक्टर व रोटावेटर अपने मायके से लाने की मांग करने लगे। सुसराल पक्ष के लोगों कहते थे कि तुझे ऐसे ही तंग करते रहेंगे। सुसराल पक्ष के लोगों ने कई बार उनकी पुत्री के साथ मारपीट की। उनकी पुत्री को कई बार पंचायत के माध्यम से उसकी ससुराल भेजा था।
सात जनवरी 2023 की रात्रि को उनके पास फोन पर ससुर मदनपाल उर्फ बबलू का फोन आया। जिसने कहा कि तुम्हारी लडक़ी मर गई है। पीड़ित अपने साथ गांव व परिवार के कुछ लोगों को लेकर अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा। जहां पर उनकी पुत्री राजेशवरी मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी थी। जिसके मुंह पर चोट के व खरोंच के निशान थे। पीड़ित की लडक़ी को उसके पति ललित, सास अनारो ने मारा है।
पुलिस ने पति ललित व सास अनारो के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एसटी एक्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश हनी गोयल मामले के आरोपी पति ललित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
आदेश में कहा गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त ललित पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने पर उसमें से 20,000-20,000 (बीस-बीस हजार) रुपए नाबालिग पीड़ित देव वरिशिका, जो कि मृतका एवं दोषसिद्ध ललित के पुत्र व पुत्री हैं, के नाम एफ. डी के रूप में जमा किए जाएंगे। जिसे वह वयस्क होने पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की अनुमति से क्यस्क होने से पूर्व भी प्राप्त कर सकेंगे।
The Prime School in Babugarh Chhawani
DEEWAN GLOBAL SCHOOL || Admissions Open Session: 2025-2026 || 7055651651

