प्रेमी के सहयोग से सोतेले बेटे को मौत के घाट उतारने वाली मां व प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्यारोपी सौतेली माँ व प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये (कुल 50,000/- रु0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 21 मार्च-2025 को न्यायालय द्वारा हत्यारोपी सौतेली माँ व प्रेमी को दंडित कराया गया है।
यह था पूरा मामला-
20 फरवरी-2020 को 05 वर्षीय मासूम बच्चे मारूफ द्वारा अपनी सौतेली माँ शबाना पत्नी फकरु निवासी पसवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ व नसीर पुत्र बुन्दू निवासी कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिस कारण भेद खुलने के डर से सौतेली माँ शबाना व नसीर उपरोक्त ने मासूम बच्चे मारूफ की गला दबाकर हत्या कर शव को सन्दूक में छुपाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 45/2020 धारा 302, 201, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.03.2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
न्यायालय का फैसला-
21 मार्च-2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 25,000-25,000/- रु0 (कुल 50,000/- रु0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्रीमति करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं पैरोकार का0 राकेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है०का0 सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।
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