हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के अपरजिलाधिरी जयनाथ यादव ने बुधवार की देर शाम एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि साहूकारा का कार्य करने वाले व्यक्तियों को साहूकारा लाइसेंस कार्य निर्गत किया है। प्रत्येक साहूकार लाइसेंस धारक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेनदेन का ब्यौरा कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है लेकिन किसी भी साहूकार ने कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। एडीएम ने जनपद के 47 साहूकारा का कार्य करने वाले लाइसेंसधारियों की एक सूची जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार सूची में क्रमांक एक से 36 तक ऐसे साहूकार हैं जिनके लाईसेंस की वैधता भी समाप्त हो चुकी है। एडीएम ने चेतावनी दी है कि सभी साहूकार तीन दिन के भीतर अपना लाइसेंस रिन्यू कराएं तथा वित्तीय वर्षवार ब्यौरा कार्यालय में जमा कराएं। जो भी नियमों की अनदेखी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। पढ़ें पूरी सूची:





























