डासना जेल में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन व जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री रविन्द्र कुमार प्रथम के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला कारागार, हापुड़ का निरीक्षण श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार डासना, गाजियाबाद जेलर कुलदीप भदौरिया, डिप्टी जेलर विजय गौतम आदि उपस्थित रहे। श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा जिला कारागार, डासना गाजियाबाद में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया,शिविर में श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से जागरुक किया गया। इसी दौरान, लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया व लीगल एंड कलीनिक के लिये जगह का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा देखा गया कि जेल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पैरवी करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ ही साथ अपर जिला जज / सचिव श्रीमती छाया शर्मा द्वारा महिला बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया। जिला कारागार, डासना गाजियाबाद में महिला बंदियों द्वारा श्री कृष्ण की छटी के अवसर पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं महिला बंदियों द्वारा अपनी प्रस्तुति भी प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण के दौरान श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा नव नियुक्त पराविधिक स्वयंसेवकों से मुलाकात करके उनको उनके कार्य से अवगत कराया गया। जिला कारागार में निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था उचित पायी गयी। अपर जिला जज / सचिव श्रीमती छाया शर्मा द्वारा बन्दियों को समयपूर्व रिहाई हेतु पात्र बन्दियों एवं ऐसे बन्दी जोकि आर्थिक रूप से कमजोर है एवं जमानत दाखिल करने में असमर्थ है, उनसे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ में प्रार्थना पत्र प्रेषित करने हेतु बताया गया, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें। बन्दियों से खान-पान व स्वास्थ्य के संबंध में पूछे जाने पर बन्दियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। साथ ही साथ सचिव / अपर जिला जज द्वारा बन्दियों को जानकारी प्रदान की गयी कि ऐसे बन्दी जिसकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है किन्तु उनके पास जमानती उपलब्ध न होने के कारण वे कारागार में अभी तक निरुद्ध है, ऐसे बन्दी विधिक सहायता हेतु अपना आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ में प्रस्तुत कर सकते है। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ से अंकित कुमार व मुन्तियाज अली उपस्थित रहे।
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