हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): वैसे तो कावड़ यात्रा को देखते हुए जनपद में भारी वाहनों और हल्के वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं वाले वाहनों के लिए हापुड़ पुलिस ने पास की व्यवस्था की है। साथ ही कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। वाहन संचालक वाहन पास के लिए बारकोड या लिंक पर क्लिक कर वाहन का पास बनवा सकते हैं। पास वाले इन वाहनों को रात 11:00 बजे से सुबह 3:00 बजे तक चालक को बड़े ही सावधानी के साथ चलाना होगा जिसके लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:-
कांवड यात्रा-2023 के दृष्टिगत हापुड पुलिस द्वारा जरूरी वाहनों का जनपद में प्रवेश करने के लिए जारी किया गया बारकोड़।
वाहन पास के आवेदन किये जाने हेतु लिंक व क्यूआर कोड- लिंक-
https://forms.gle/TwRENjHpx62PgdKv9
नोट: उक्त वाहन पास केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वारी सामग्री लिये है। वाहन पास का समय रात्रि 23.00 बजे से प्रातः 03.00 बजे तक होगा । पंजीकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें-
1. चालक अपने वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र गाडी के नसाथ रखेंगें ।
2. वाहन की गति 20 किमी/घंटा से अधिक नही होगी, वाहन सावधानी पूर्वक चलायेंगे।
3. प्रेशर हार्न पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा अनावश्यक रूप से हार्न नही बजायेंगें ।
4. वाहन चालक अपने वाहन की हेड लाईट ठीक रखेगें तथा वाहन चलाते समय ओवहटेक नहीं करेंगे।
5. वाहन चालक वाहन चलाते समय नशीले पदार्थ / मद्यपान का सेवन नहीं करेगें तथा 4 रात्रि के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करेगें ।
6. कांवड यात्रा के दृष्टिगत रूट डायवर्जन का पालन करेगें तथा प्रतिबन्धित मार्ग पर वाहन नहीं चलायेगें ।
7. वाहन पास को वाहन की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा करेगें।
8. वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियों को नहीं बैठायेगें ।
9. यदि वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना होती है तो उस वाहन चालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा ।
10. पीक आवर्स व कांवडियों की भीड के अनुसार अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलायेगें ।
11. वाहन में कोई आपत्तिजनक वस्तु जो किसी अधिनियम / विधि में प्रतिबन्धित हो, को लेकर नहीं चलेगें
12. कांवडियों की भीड अथवा अन्य व्यवधान या नीतिगत निर्णय के कारण मार्ग बन्द किये जाने पर यह पास स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
13. वाहन में किसी प्रकार के डीजे अथवा लाउडस्पीकर आदि नहीं लगायेगें ।
14. वाहन पास उपरोक्त शर्तों में से किसी भी प्रकार का उल्लंघन पायते जाने पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी और अवज्ञा में कार्यवाही भी की जा सकती है। निर्धारित अवधि के बाद वाहन पास स्वतः रद्ध हो जायेगा ।