नाबालिग की हत्या के अभियुक्त बाल अपचारी को तीन वर्ष का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड़, थाना हापुड़ नगर क्षेत्र में नाबालिग बच्चे की पशु वधशाला में छुरे से गला काटकर हत्या के आरोपी बाल अपचारी को हत्या में सजा सुनायी। किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ के पीठासीन अधिकारी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री राजन त्यागी व डा० स्वाती गर्ग द्वारा बाल अपचारी को दोषी मानते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 03 वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई गयी है। उपरोक्त घटना दिनांक 23.05.2005 को कारित की गयी थी। घटना के समय मृतक की आयु लगभग 16-17 वर्ष थी और पशु वधशाला में भैंस काटने का कार्य करता था। वहीं पर कार्यरत बाल अपचारी से भैंस काटने के विवाद में बाल अपचारी द्वारा नाबालिग बच्चे की छुरे से गर्दन काटकर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके बाद बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह भेजा गया था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित किया गया था। सुनवाई के दौरान बाल अपचारी को हत्या का दोषी मानते हुए बोर्ड ने सर्वसम्मति से उसे तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जिसके बाद बाल अपचारी को जिला गाजीपुर स्थित सुरक्षा का स्थान राजकीय विशेष गृह, (किशोर) गाजीपुर भेजा गया। इसके अतिरिक्त बाल अपचारी में सुधार लाने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड़ को बाल अपचारी का व्यक्तिगत सुधार योजना बनाने व उसका आंकलन करने हेतु आदेशित किया गया।
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