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हापुड़: जनपद हापुड़ प्रशासन ने जिले के रेस्टोरेंट संचालकों, मिठाई विक्रेताओं, डेयरी, बेकरी, किराना संचालकों समेत सभी दुकानदारों (जिसे खोलने की अनुमति दी गई है) के लिए निर्देश जारी किए हैं। सभी को काउंटर, फर्श, फ्लोर, गेट के हैंडल समेत दुकान को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाईजर का पालन करना अनिवार्य है।
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