सड़क दुर्घटना में घायल, सजा 7 दिन व अर्थदण्ड

0
208
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality








सड़क दुर्घटना में घायल, सजा 7 दिन व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, से दण्डित किया गया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त लईक अहमद द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 284/2001 धारा 279, 338 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा, जेल में बिताई गई अवधि (07 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त लईक अहमद पुत्र अली मौहम्मद निवासी चांदपुर थाना रज्जपुर जनपद अमरोहा है।

लक्ष्मी शॉपिंग मार्ट से खरीदें आइटम ज़रा हटके: 9837477500





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here