
हापुड़, सूवि(ehapurnews.com): जनपद में ऐसे प्रकरण कोषागार की संज्ञान में आते रहे है, जिनमे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार कार्यालय को नही दी जाती है जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है | बाद में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार कार्यालय को प्राप्त होने पर अधिक भुगतान हुई पेंशन की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करनी पड़ती है | इस सम्बन्ध में जनपद कोषागार, हापुड़ से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों व उनके परिजनों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर (यथास्थिति) की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना तत्काल कोषागार कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये जिससे मृत्यु की सूचना प्राप्त न होने के कारण भुगतान होने वाली अधिक पेंशन की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही से बचा जा सके | यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है।























