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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):यदि किसी किसान की फसल बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से खराब होती है तो नुकसान पहुंचने के 72 घंटों के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी अन्यथा किसान योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी किसान शामिल हैं यदि उनकी फसल को क्षति पहुंचती है तो वह टोल फ्री नंबर 18008896868 पर कॉल कर सकते हैं या उन्हें तहसील और जिला स्तरीय कार्यालय में दावा प्रपत्र उपलब्ध कराना होगा। संबंधित टीम सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी।
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