हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए बुधवार को दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2005 को मोहल्ला नबी करीम निवासी रतनलाल ने हापुड़ कोतवाली में तहरीर देते हुए अपने भाई हरपाल सिंह और भतीजे अनिल पर आरोप लगाया कि दोनों ने उनके छोटे भाई महेंद्र पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामला न्यायालय पहुंचा जहां कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई और सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
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