चोरी करने पर कारावास

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चोरी करने पर कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2021 में अभियुक्त अनीश द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 290/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 03 वर्ष 02 माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी अनीश पुत्र सलीम निवासी आम्रपाली 76 सुपर टेक के सामने थाना सैक्टर 49 साइबर अपराध जनपद गौतमबुद्धनगर है।

मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214





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