पुलिस पर गोली चलाने वाले अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड

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पुलिस पर गोली चलाने वाले अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 14 मई-2025 को न्यायालय द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को दंडित कराया है।
पुलिस के अनुसार 08 जून-2020 व 11.06.2020 को अभियुक्तगण शहनवाज पुत्र हाजी भूरा निवासी सिकंदरगेट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 374/2020 धारा 392, 411 भादवि व मु0अ0सं0 378/2020 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.08.2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। 14 मई-2022 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 सुबोध कुमार सक्सैना एवं पैरोकार म0का0 अंजू व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।

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