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विद्युत तार चोरी के अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):गांव कोटा हरनाथपुर में विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी के अभियुक्त को न्यायालय ने तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने के अभियोग में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।अभियुक्त झारखंड के थाना लाल महिया के गांव चितकोटी का अख्तर है।
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