लूट करने पर कारावास व अर्थदण्ड

0
41






लूट करने पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त सोनू उर्फ अफजाल द्वारा लूट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 57/2017 धारा 392, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 06 माह) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सोनू उर्फ अफजाल पुत्र जफरी उर्फ जफरआलम निवासी ग्राम सिखेड़ा जनपद हापुड़ है।

Dhanwantari Distributors का Immurich Capsule अब घर पर बैठे मंगवाएं: 9837700010





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here