
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रमपुरा में दीपक द्वारा अपनी पत्नी की गर्दन काटकर गर्दन हत्या करने के मामले में अदालत ने हत्यारोपी पति को शुक्रवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
एडीजीसी विनीता त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रमपुरा निवासी दीपक पुत्र राम प्रकाश ने 28 अप्रैल 2016 को अपनी पत्नी की गर्दन काट कर निर्मल हत्या कर दी थी। इसके बाद पिलखुवा पुलिस ने मामले में हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। छह अगस्त 2018 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके पश्चात शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने हत्या के अभियोग में हत्यारोपी पति को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 10,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में प्रभावी पैरवी की गई। विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पिलखुवा पवन कुमार, पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर दरोगा आदेश कुमार का विशेष योगदान रहा।






























