हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि हापुड़ के मोहल्ला छज्जापूरा निवासी सुनील कुमार ने 30 सितंबर वर्ष 2017 को तहरीर दी कि उसकी बहन ज्योति उर्फ मोहिनी की दहेज लालची उसके पति ने हत्या कर दी। ज्योति की शादी वर्ष 2012 में हापुड़ के मौहल्ला सोटावली निवासी विपिन के साथ हुई थी। शादी के बाद से विपिन, ससुर नरपत और सा संतोष दहेज की मांग कर रहे थे। इसी बीच 29 सितंबर वर्ष 2017 को ज्योति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायाधीश कमलेश कुमार ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी पति विपिन को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 7,000 का अर्थदंड भी लगाया जबकि साक्ष्य के अभाव में ससुर और सास को दोषमुक्त कर दिया।
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