वाहन से मारी टक्कर, मिली सजा

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वाहन से मारी टक्कर, मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर घायल कर देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2016 में अभियुक्त फूल सिंह द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई को घायल करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 403/2016 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
फूल सिंह उर्फ फुल्ली पुत्र चन्द्रपाल निवासी औरंगाबाद थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।

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