हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : पिलखुवा नगर पालिका परिषद की चेयरमैन गीता गोयल के पति के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बता दें कि गीता गोयल के पति मनोज गोयल उर्फ नीटू समेत तीन के खिलाफ पिलखुवा पुलिस ने साल 2021 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिसकी सुनवाई न्यायालय में जारी है।
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यह है आरोप:
मनोज गोयल उर्फ नीटू पर आरोप है कि उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चेयरमैन गीता गोयल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपिटाई की जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।
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एफआईआर में पता नामालूम:
सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि पिलखुवा पुलिस ने यह मुकदमा 29 अगस्त साल 2021 की रात 9:07 पर दर्ज किया जिसमें मनोज गोयल उर्फ नीटू का पता नामालूम, पिलखवा दिखाए गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने घटनास्थल में चेयरमैन गीता गोयल के घर के बाहर का मामला दिखाया जबकि मनोज, गीता गोयल के पति हैं। ऐसे में पुलिस ने नीटू का पता नामालूम क्यों लिखा यह सवाल बना हुआ है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है जहां अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
साल 2019 में भी दर्ज हुआ था मामला:
बता दें कि पिलखुवा पुलिस ने साल 2019 में भी मनोज गोयल उर्फ नीटू, कन्हैया तथा अज्ञात के खिलाफ धारा 307, 452, 323, 504 व 506 के तहत दर्ज किया था जिसकी अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
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