
अंटी में चाकू रखना स्वीकारा,सजा मिली 19 दिन की व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2007 में अभियुक्त अजहर द्वारा अवैध चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 217/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 19 दिवस का कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
अजहर पुत्र मुर्शरत अली निवासी राजपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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