हापुड़: जनपद में चार अगस्त की मध्यरात्रि तक धारा- 144 लागू

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ जिलाधिकारी अनुज सिंह आगामी त्योहारों व कोरोना महामारी को देखते हुए जनपद में चार अगस्त की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू कर दी है। धारा-144 के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तीन या तीन से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं या साथ चलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सोशल मीडिया भ्रम व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा- 144 को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह निम्न आदेश पारित किए हैं:

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