हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल में लाकडाउन नियमों के उल्लंघन पर दर्ज मुकदमों को वापिस लेने के निर्णय का हापुड़ के व्यापारियों ने व्यापक स्वागत किया है। यह निर्णय वर्तमान में पूर्व सांसदों, विधायकों व एमएलसी पर लागू नहीं होगा। प्रमुख सचिव (न्याय) प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। आपदा प्रबंध अधिनियम-2005, महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 व इससे जुड़े कम गंभीर अपराध की धाराओं से संबंधित प्रदेश में 3 लाख से अधिक मामले दर्ज हैं।
शासन ने इनमें से आरोपपत्र दाखिल हो गए हैं उन्हें भी वापस लेने की अनुमति दे दी है। हापुड़ व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष विजेंद्र पंसारी, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता व कसेरा एसोसिएशन हापुड़ के महामंत्री गोविंद अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले से लोगों को अनावश्यक अदालती कार्रवाई से राहत मिलेगी।
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चंडी मंदिर प्रबंध समिति के 15 सदस्यों वाली प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में प्रणव वर्मा पुत्र स्व. राकेश कुमार वर्मा (वर्मा एग्रीकल्चर स्टोर वाले) चुनावी मैदान में






























