लॉकडाउन (Lockdown 2.0) तीन मई (May 03) रविवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कोरोना (Corona) के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ने इसे दो हफ्ते बढ़ाते हुए 17 मई तक करने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन हापुड़ (Hapur) ने इस संबंध में कुछ गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की हैं। किसी भी जानकारी व इमरजेंसी की स्थिति में जनपद हापुड़ के नियंत्रण कक्ष (Control Room) 0122-2304834 पर संपर्क कर सकते हैं। (ehapurnews.com, Updated:- May 03, Time: 09:49 PM)
जारी की गई गाइडलाइंस:-
इन पर रहेगा प्रतिबंध: (ehapurnews.com, Updated:- May 03, Time: 09:49 PM)
- आपातकाल सेवाओं के अलावा सार्वजनिक परिवहन निषेध रहेगा।
- वाणिज्यिक दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी दुकानें, होटल व रेस्टॉरेंट आदि बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक वाहनों को सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति नहीं।
- आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सभी अपने घरों में रहेंगे।
- जनपद हापुड़ की सभी सीमाएं सील, लोगों का आवगन व जाना प्रतिबंधित।
- अंतर्राज्यीय वाहन पर प्रतिबंध रहेगा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पूरी तरह बंद रहेंगे।
- धार्मिक जगहों पर एकत्र होना व धार्मिक आयोजन, कार्यक्रम व जुलूस निकालना प्रतिबंधित।
- सार्वजनिक जगहों पर एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।
सिर्फ इन्हें मिली छूट: (ehapurnews.com, Updated:- May 03, Time: 09:49 PM)
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, ATM, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया, दूर संचार सेवाएं, मेडिकल, अस्पताल, सब्जी, किराना, दूध, पैट्रोल पंप, गैस, पशु चारा आदि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
- आवश्यक वस्तुओं वाले प्रतिष्ठान सात से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। लोग आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें।
- आवश्यक चीजों की खरीद के लिए सुबह सात से दस बजे के बीच एक घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है।
- आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी निर्माण इकाईयां भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
इन बातों का रखें ध्यान: (ehapurnews.com, Updated:- May 03, Time: 09:49 PM)
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है।
- 15 फरवरी 2020 के बाद जिले में दूसरे जिले व दूसरे देश से आए बाहरी लोगों की जानकारी अभी तक प्रशासन को नहीं दी है तो तुरंत दें। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 व आपदा प्रबंधन नियम-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले मास्क ज़रुर लगाएं।
- बेवजह घरों से बाहर न निकलें।
- लोग अफवाहों से बचें और किसी भी बहाने से एक स्थान पर एकत्र न हों।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
(ehapurnews.com, Updated:- May 03, Time: 09:49 PM)
जनपद हापुड़ को 13 सेक्टर में बांटकर सैक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। विस्तृत में देखें जानकारी: –



