Tuesday, December 3, 2024
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गैंगस्टर को 50 माह का कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड








गैंगस्टर को 50 माह का कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):गैग बनाकर अपराध करने के एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 50 माह का कारावास व 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।अभियुक्त थाना पिलखुआ के मौहल्ला सद्दीपुरा का बिलाल है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को चार वर्ष दो माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त सद्दीकपुरा पिलखुआ का बिलाल है।पुलिस ने करीब चार वर्ष पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।

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