गैंगस्टर को तीन साल का कारावास

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गैंगस्टर को तीन साल का कारावास

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी आर्यनगर पिलखुवा का जयंत पुत्र नंदू है जिस पर वर्ष-2004 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और कारावास की सजा सुनाई।

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