हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम ने गैंगस्टर अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया और पांच वर्ष चार महीने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मेरठ के थाना मंडावली क्षेत्र के गांव जिसौरा निवासी कलुवा पुत्र मंजू के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार शाहनूर पुत्र अबरार ने सशस्त्र गिरोह बनाया हुआ था जिसका सदस्य कलुवा भी है। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय कमलेश कुमार ने आरोपी को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष चार माह कारावास की सजा सुनाई।
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