👁 0 views Views
गैंगस्टर के आरोपी को दो साल चार माह की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक आरोपी को 02 वर्ष 04 माह का कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया।आरोपी गांव असौडा का शाहरूख है।
DIAGNOVET: कुत्ते, बिल्ली के अल्ट्रासाउंड, एक्स रे के लिए सम्पर्क करें: 8865800700































