जुआरी को अदालत उठने तक की सजा

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हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से जूआ खलते पकड़े जाने एवं अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त ईदरीश पुत्द्वार शकील निवासी कस्बा व थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा अवैध अवैध रूप से जूआ खेलते पकड़े जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 310/2022 धारा 13 जूआ अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। तथा अभियुक्त आस मौ0 पुत्र जाहिद निवासी सियाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 220/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया उक्त अभियोगो में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त इदरीश उपरोक्त को क्रमश: न्यायालय उठने तक की सजा एवं 50 रूपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त आस मौ0 उपरोक्त को जेल में बिताई अवधी ( एक माह 20 दिन ) एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त:1- इदरीश पुत्रघ शकील निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
2- आस मौ0 पुत्र जाहिद निवासी सियाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा है।