हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के मोहल्ला राजीव विहार निवासी नैन सिंह पुत्र खुशीराम और नैन सिंह के बेटे राजकुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मेरठ के थाना लालकुर्ती में धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा हापुड़ के ट्रांसपोर्टर देवलोक कॉलोनी निवासी अंकुर यादव ने दर्ज कराया है। अंकुर का आरोप है कि वह नैन सिंह के यहां कुछ समय पहले जॉब करता था। उसी दौरान नैन सिंह ने मेरठ में अंकुर का खाता खुलवाया। तभी उससे ब्लैंक चेक, वाउचर पर हस्ताक्षर करा लिए। नैन सिंह की बातों में आकर अंकुर ने साइन कर दिए। नैन सिंह का बेटा राजकुमार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भूनी में लेखाकार है। अंकुर को कुछ दिन पहले पता चला कि बाप बेटे ने मिलकर उसके नाम से एक फर्म बना ली है जिससे स्कूल में फलों की सप्लाई का ठेका लिया हुआ है।
उसके नाम के खाते में ही लेनदेन किया जाता है जिसमें से डेढ़ लाख रुपए निकाला भी गया है। जब अंकुर ने मामले का विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी जिसके खिलाफ अंकुर ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई।
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