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नाबालिग से छेड़छाड़ पर अभियुक्त को चार वर्ष का कठोर कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 3500 रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।अभियुक्त गढ़मुक्तेश्वर थाना के गांव अब्दुल्ला पुर का रामपाल है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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